पिता से मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार

Son arrested for assaulting, abusing and threatening to kill his father and pressuring him to transfer property in his name

लोहे का गंडासा व कार जब्त

थाना सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने ही पिता के साथ मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने और जबरन संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने वाले शातिर आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और एक लोहे का गंडासा बरामद किया गया है।


बिलासपुर / दिनांक 07.07.2026 को प्रार्थी प्रकाश केसरी (निवासी राजकिशोर नगर, सरकंडा) ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बड़ा बेटा विवेक केसरी (उम्र 34 वर्ष, निवासी नवापारा, दयालबंद) कोई काम-धंधा नहीं करता है और नशा करने का आदी है। आरोपी आए दिन प्रार्थी के साथ मारपीट कर घर की समस्त संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाता था। दिनांक 06.07.2026 की शाम करीब 6:00 बजे आरोपी अपनी फॉक्स कार से प्रार्थी के राजकिशोर नगर स्थित घर पहुंचा। वहां उसने संपत्ति अपने नाम करने की बात को लेकर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज की और हाथ-मुक्के से बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने अपने पास रखे लोहे के गंडासे से जान से मारने की नीयत से प्रार्थी को दौड़ाया, जिससे प्रार्थी ने भागकर सड़क पर छिपकर अपनी जान बचाई। मारपीट में प्रार्थी की पीठ और पसली में चोटें आई हैं।

पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी :


प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1015/2026, धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस (BNS) एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सरकंडा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बसंत विहार चौक के पास अपनी कार में घूम रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी विवेक केसरी को हिरासत में लिया। पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

बरामदगी :
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई फॉक्स कार (क्रमांक CG-10 BP-220) और लोहे का गंडासा गवाहों के समक्ष जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया है।

न्यायिक रिमांड :
आरोपी के विरुद्ध अपराध का पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे दिनांक 07.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है