पेंशन हितग्राही निगम के जोन कार्यालय या च्वाईस सेंटर पहुंचकर कराये अपना सत्यापन

Pension beneficiaries should get themselves verified by visiting the zone office or choice center of the corporation.

  • बिना किसी अवरोध के समय पर पेंशन खाते में पहुंचे इस हेतु हितग्राही का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य
  • आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने आदेश जारी कर मोबाईल एप के माध्यम से हितग्राही सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने अधिकारी कर्मचारियों को सौपे दायित्व

कोरबा 24 जून 2026 – शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को बिना किसी अवरोध के समय पर पेंशन प्राप्त हों, इस हेतु हितग्राही का वार्षिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य हैं, निगम द्वारा इस हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने एक आदेश जारी कर इस हेतु अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौपे हैं, साथ ही पेंशन हितग्राहियों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने वार्ड से संबंधित जोन कार्यालय अथवा च्वाईस सेंटर में पहुंचे तथा अपना वार्षिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि उन्हें पेशन प्राप्त होने में कोई अवरोध उपस्थित न हों।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप बेनेफिशियरी सत्यापन एप के माध्यम से शत प्रतिशत किया जाना अनिवार्य है ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त होने में किसी प्रकार के अवरोध का सामना करना न पडे़ तथा नियमित रूप से समय पर पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए।

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने आदेश जारी कर पेंशन हितग्राहियों का मोबाईल एप के माध्यम से वार्षिक सत्यापन किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुये इस हेतु अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौपे हैं तथा उनसे कहा है कि वे निगम के वार्ड के नि र्वाचित जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर पेंशन हितग्राहियों का शत प्रतिशत वार्षिक सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

पेंशन योजनाओं के हितग्राही वार्षिक सत्यापन किये जाने हेतु अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर के साथ नगर निगम कोरबा के अपने वार्ड से संबंधित जोन कार्यालय अथवा च्वाईस सेंटर में स्वयं उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप बेनेफिशियरी सत्यापन एप के माध्यम से करा सकते हैं।