आरटीई एडमिशन पर हाईकोर्ट सख्त, 387 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं आने पर जताई नाराजगी, सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा

High Court takes a tough stand on RTE admissions; expresses displeasure over 387 schools not receiving a single application; seeks full details from the government

बिलासपुर 8 मई 2026 । छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र में पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर तलब की है। सरकार को बताना होगा कि किस स्कूल में कितनी सीटों पर और किस बच्चे का एडमिशन हुआ है।

हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र से नाराज भी हुआ। इसमें सरकार ने बताया है कि राज्य के 387 स्कूलों में एडमिशन के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। वहीं 366 ऐसे स्कूल हैं, जिसमें कुल सीटों के मुकाबले आवेदन काफी कम रहे हैं। इसमें प्रदेश के सभी बड़े स्कूल शामिल है।
10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है। साथ ही आश्चर्य भी जताया है कि क्या बड़े स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर राज्य सरकार कुछ छिपा रही है। कोर्ट ने आबंटित सीटों को ऑनलाइन भी करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की गई है।