पाक्सो एक्ट की धारा में आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल
गिरफ्तार आरोपी- नितिश कुमार टेंगवर पिता रामफल सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी ग्राम नरगोडा थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0
बिलासपुर/ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 04.06.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा महिला एवं बच्चो से सम्बधित अपराध में जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत त्वरित एवं सक्त कार्यवाही करने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है जिसके पालन में अपहृत बालिका को मुखबिर सूचना के आधार पर, पता साजी के दौरान अपहृत बालिका एवं संदेही आरोपी नितिश टेंगवर, ग्राम नरगोडा में होने की सूचना पर थाना प्रभारी सीपत द्वारा टीम गठीत कर तत्का ग्राम नरगोडा रवाना किया गया, प्रकरण के अपहृता बालिका को आरोपी से बरामद किया गया, प्रकरण के आरोपी नितिश कुमार टेंगवर, अपहृता को बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64 एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।









