कोरबा/प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2023 को थाना हरदीबाजार उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी की बहन घर के सामने अपने दुकान के पास अकेली थी तभी आरोपी लक्ष्मण कुर्रे पिता पंचराम कुर्रे उम्र 25 वर्ष निवासी साकिन सतनामी मोहल्ला भलपहरी द्वारा पीड़िता को बहला फूसलाकर शादी का झांसा देकर अपनी मोटर सायकल में भगाकर ले गया और जंगल में ले जाकर पीड़िता के मना करने के बावजूद पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और फिर आरोपी लक्ष्मण कुर्रे पीड़िता को उसी हालत में रात के अंधेरे में जंगल में अकेला छोड़कर भाग गया। पीड़िता घर वापस आकर घटना के संबंध में परिवार वालों को बताई। पीड़िता के भाई प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना हरदीबाजार में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 135/2023 धारा 363,366,376भादवि., 4 पॉक्सो अधिनियम कायम कर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रोबिनसन गुड़िया को हालात से अवगत कराकर मार्गदर्शन प्राप्त करने पर आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, हरदीबाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी का पतासाजी करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी भलपहरी में उपस्थित है और लुक छिप रहा है, सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी रवाना कर घेराबंदी कर दबिश दिया गया,
आरोपी को हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये जिससे आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा थाना प्रभारी हरदीबाजार, सउनि. विजय सिंह, प्रआर. ओमप्रकाष बैस, आरक्षक प्रवीण राजवाड़े, आरक्षक कमल कैवर्त, आरक्षक गौकरण श्याम, आरक्षक गौतम पटेल, आर. प्रफुल्ल साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही