रायपुर। मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिला बदमाश मुस्कान रात्रे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनने पर तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
इस अवधि में मुस्कान रात्रे रायपुर सहित सात जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगी। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, अवैध गांजा बिक्री, अवैध शराब कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर क्षेत्र के अलावा रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस का मानना है कि जिला बदर की कार्रवाई से आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करने में मदद मिलेगी। साथ ही उसके माध्यम से संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
लंबे समय से क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में उसके प्रभाव को लेकर भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश की अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश करती है तो उसके खिलाफ पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।








