9 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत भेजा गया जेल

Liquor smuggler arrested with 9 litres of raw Mahua liquor, sent to jail under the Excise Act

बिलासपुर,13 जून 2026/ जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतनपुर पुलिस ने एक शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 लीटर कच्ची महुआ शराब और बिक्री से प्राप्त नकदी जब्त की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

थाना प्रभारी विष्णु यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को 12 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जोगीअमराई में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब का संग्रहण कर बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और ग्राम जोगीअमराई में संदिग्ध के घर पर दबिश दी।

रेड कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी पुनउ राम पाव (38 वर्ष), निवासी ग्राम जोगीअमराई, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर के घर के आंगन से 9 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 1,800 रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 120 रुपये नकद भी पुलिस ने जब्त किए।

पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विष्णु यादव, प्रधान आरक्षक सैय्यद अकबर अली, आरक्षक धनराज कुम्भकार, आकाश डोंगरे, अखिलेश पारकर तथा महिला आरक्षक अनिषा कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।