कोरबा/जिले के ग्रामीण क्षेत्र लेमरू के अंतर्गत सामान्य बात को लेकर पत्नी की निर्मम हत्या करने का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। घटना 22 जुलाई 2020 को घटित हुई थी। दोष सिद्ध आरोपी पुरूषोत्तम ने 25 वर्षीय पत्नी पुनाई बाई की सिर्फ इस बात को लेकर हत्या कर दी थी कि उसने सब्जी क्यों नहीं बनाई। चौखट से उसका सिर पटकने के बाद जलती लकड़ी से शरीर मे कई बार हमला किया। लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि मामले में 9 गवाहों के बयान हुए। इस आधार पर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया