रायपुर में देर रात बर्थडे पार्टी में हंगामा: पुलिस से धक्का-मुक्की करने पर 4 युवक और 3 युवतियां गिरफ्तार…

Late-night ruckus at a birthday party in Raipur: 4 young men and 3 young women arrested for pushing and shoving police…

रायपुर, 02 अगस्त 2026/ राजधानी रायपुर में देर रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर हंगामा करना सात लोगों को भारी पड़ गया। गांधी नगर कालीबाड़ी क्षेत्र में रात करीब 3 बजे तेज साउंड सिस्टम बजाने और पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने चार युवकों और तीन युवतियों को गिरफ्तार कर गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त की रात लगभग 3 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि गांधी नगर कालीबाड़ी स्थित प्रताप तांडी के मकान की छत पर जन्मदिन की पार्टी चल रही है, जहां तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर मोहल्ले में हंगामा किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर साउंड सिस्टम बंद कराया। उस समय पार्टी में मौजूद लोगों ने पुलिस की बात मान ली।

हालांकि कुछ समय बाद पुलिस को फिर उसी स्थान से तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजने की शिकायत मिली। इस पर पुलिस दोबारा मौके पर पहुंची और साउंड सिस्टम बंद करने को कहा। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद युवक-युवतियां पुलिसकर्मियों से उलझ गए। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पुलिस दल के साथ धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की, जान से मारने की धमकी दी तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं।

मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296, 115(2), 351(2), 121, 121(1), 191 और 3(5) के तहत गैर-जमानती अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गिरफ्तार आरोपियों में प्रताप तांडी (33), हरीश तांडी (30), दीपक दास (26), विपुल जोशी (30), हर्षा महानंद (25), दिव्या सोनी (27) और उपासना सोनी (28) शामिल हैं।

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रात्रिकाल में सार्वजनिक शांति भंग करना, तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर हुल्लड़बाजी करना, शराब के नशे में उत्पात मचाना तथा पुलिस या किसी भी शासकीय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार, धक्का-मुक्की या शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना गंभीर दंडनीय अपराध है। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।