कोरबा: विद्युत टावर गिराकर एल्युमिनियम वायर चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, शत-प्रतिशत माल बरामद

Korba: Two vicious accused arrested for stealing aluminum wire by demolishing an electric tower, 100% of the goods recovered

कोरबा 5 सितंबर 2026/ कोरबा जिले से शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर चोरी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। थाना बालको नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्युत टावर को क्षतिग्रस्त कर गिराने और उसमें लगे कीमती एल्युमिनियम कंडक्टर वायर की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया शत-प्रतिशत माल बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹65,000/- आंकी गई है।

पेट्रोलिंग के दौरान हुआ मामले का खुलासा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 04 सितंबर 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना बालको नगर में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि 03 और 04 सितंबर की दरम्यानी रात को पेट्रोलिंग के दौरान अंबेडकर चौक, भदरापारा से आगे C.S.E.B. की ओर जाने वाले मार्ग पर एक विद्युत टावर क्षतिग्रस्त होकर गिरा हुआ पाया गया।

जांच करने पर पता चला कि अज्ञात तत्वों द्वारा जानबूझकर टावर को गिराया गया था और उसमें लगे एल्युमिनियम कंडक्टर वायर को काटकर चोरी कर लिया गया था। इस कृत्य से विद्युत विभाग की शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था।

संदेह के आधार पर पूछताछ में टूटे आरोपी

घटना की गंभीरता को देखते हुए बालको नगर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 528/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई। संदेह के आधार पर जब दो युवकों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने विद्युत टावर गिराकर तार चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान:

  1. गगन टंडन (25 वर्ष), पिता- महावीर टंडन, निवासी- अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर, कोरबा।
  2. वासु साण्डे उर्फ चिंटू (18 वर्ष 08 माह), पिता- मोहन लाल, निवासी- अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर, कोरबा।

लगीं कई धाराएं, कोर्ट में पेशी

कोरबा पुलिस द्वारा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों पर कई कड़े कानून लगाए हैं। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61, 303(2), 3(5) के साथ-साथ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136, 139 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कोरबा पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक और शासकीय संपत्ति की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और विद्युत व्यवस्था को बाधित करने वाले अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।