चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब पर प्रहार, 30 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

Chakarbhatta police crack down on illegal liquor, arrest accused with 30 litres of Mahua liquor

चकरभाठा, बिलासपुर।बिलासपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में चकरभाठा थाना पुलिस ने ग्राम बुन्देला में दबिश देकर एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 30 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6,000 रुपये आंकी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा जिले में अवैध नशे के कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) चकरभाठा श्री राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में चकरभाठा थाना प्रभारी को मुखबिर से एक ठोस सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि 1 सितंबर को ग्राम बुन्देला में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई है।

घेराबंदी कर दबोचा आरोपी
सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से आरोपी मोहित यादव (उम्र 39 वर्ष), पिता दिवंगत मंगलू यादव, निवासी बुन्देला को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से पीले रंग के दो प्लास्टिक के डिब्बे (प्रत्येक 15 लीटर क्षमता) बरामद हुए, जिनमें हाथ भट्ठी से बनी कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी।

गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज, भेजा जेल
चकरभाठा पुलिस ने अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त डिब्बों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी मोहित यादव के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस की आम जनता से अपील
चकरभाठा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करें। यदि क्षेत्र में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री, निर्माण या कोई अन्य असामाजिक गतिविधि संचालित हो रही हो, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय थाने में या डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।