18 किलो गांजा तस्करी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा…

Accused sentenced to 10 years in prison for smuggling 18 kg of marijuana.

रायपुर, 12 सितंबर। रायपुर में 18 किलो गांजा की तस्करी के मामले में अदालत ने अंतर्राज्यीय आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी राज नामदेव को दोषी ठहराते हुए 1 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

18 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था आरोपी

मामला 18 जून 2024 का है। टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गांजा तस्करी करते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज नामदेव, पिता ब्रिजेश नामदेव, उम्र 21 वर्ष, निवासी गुप्तेश्वर मंदिर, किले के अंदर, थाना सिटी कोतवाली, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.60 लाख रुपये बताई गई।

NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला

टिकरापारा थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 480/2024 दर्ज किया गया था। मामले में धारा 20 (बी) NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय चालान पेश किया।

पुलिस की जांच और पैरवी के बाद आया फैसला

पुलिस के अनुसार, मामले में की गई सशक्त विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया।

11 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट, रायपुर की अदालत ने राज नामदेव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।