बिलासपुर में गुंडागर्दी पर पुलिस का कड़ा प्रहार: सरकंडा में सार्वजनिक स्थानों पर चाकू और गुफ्ती लहराकर दहशत फैला रहे 02 आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur police crackdown on hooliganism: Two accused arrested for spreading terror by brandishing knives and maces in public places in Sarkanda

एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य की टीम ने की मुस्तैद घेराबंदी, अशोक नगर और डबरीपारा से दबोचे गए बदमाश, आर्म्स एक्ट के तहत भेजे गए जेल।

बिलासपुर। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के कड़े निर्देशन में थाना सरकंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने दो अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर धारदार चाकू और गुफ्ती लहराकर आम जनता को डराने-धमकाने वाले दो शातिर बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 सितंबर 2026 को टाउन भ्रमण के दौरान सरकंडा पुलिस टीम को मुखबिर से बेहद सटीक सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि अशोक नगर तालाब के पास और डबरीपारा रोड स्थित देवांगन सामुदायिक भवन के पास दो युवक हाथ में तेज धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को डरा-धमका रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।

अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित एक्शन
सूचना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शहर श्री पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) सरकंडा श्री तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा प्रदीप आर्य के नेतृत्व में तत्काल विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने बिना वक्त गंवाए दोनों घटना स्थलों पर एक साथ दबिश दी और घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

अवैध हथियार जप्त, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
हिरासत में लिए गए दोनों युवकों की जब विधिवत तलाशी ली गई, तो उनके कब्जे से घातक धारदार चाकू और गुफ्ती बरामद हुई। इन हथियारों को रखने या ले जाने के संबंध में आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हथियार चमकाने और दहशत फैलाने के अपराध में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत 02 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बिलासपुर के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

  1. अफजल खान पिता अख्तर खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी: अशोक नगर अटल आवास, सफेद बिल्डिंग 70/01, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
  2. दीपक श्रीवास उर्फ मान्या पिता हेमंत श्रीवास, उम्र 25 वर्ष, निवासी: अशोक नगर पानी टंकी के पास, अटल आवास ब्लॉक 70, मकान नं. 2, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

सरकंडा पुलिस की इस त्वरित और मुस्तैद कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।