मुंगेली में शासकीय नल-जल योजना के लोहे के पाइप चोरी का मुख्य सरगना गिरफ्तार, रायपुर से पकड़ा गया आरोपी…

The mastermind behind the theft of iron pipes from the government tap water scheme in Mungeli has been arrested. The accused was caught in Raipur.

मुंगेली, 18 अगस्त 2026: मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में शासकीय नल-जल योजना के लिए रखे लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोरमी पुलिस ने आरोपी अमित सिंह ठाकुर को रायपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और जांच में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर 17 अगस्त 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

यह कार्रवाई मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में लोरमी पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी।

पुलिस के अनुसार, ग्राम गोड़खाम्ही नहर रोड गाड़ाटोला मोड़ के पास शासकीय नल-जल योजना के निर्माण स्थल पर 30 नग डीआई पाइप रखे गए थे। इनमें से 10 जून 2026 को 24 नग डीआई पाइप चोरी हो गए थे। चोरी किए गए पाइपों की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई। मामले में प्रार्थी बालगा भास्कर राव ने 26 जून को लोरमी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 272/2026 दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किए गए पाइप अनुपपुर-शहडोल मार्ग पर कुदौली स्थित एक कबाड़ी दुकान में बेचे गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और कबाड़ी दुकान संचालक अनुज कुमार नामदेव को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी के पाइप 13 जून को ट्रक क्रमांक CG 04 MG 3817 से लाए गए थे। पुलिस के अनुसार, पाइप मुख्य सरगना अमित सिंह और ट्रक चालक से खरीदकर दुकान में रखे गए थे।

पुलिस ने कबाड़ी दुकान से चोरी किए गए पाइप बरामद किए और आरोपी अनुज कुमार नामदेव, उम्र 20 वर्ष, निवासी पोड़ी, थाना एवं जिला अनुपपुर, मध्यप्रदेश को 28 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले में पुलिस ने एक विधि से संघर्षरत बालक के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक, उक्त बालक चोरी के पाइप ट्रक में भरकर बिक्री के लिए भेजने में शामिल था। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई थी और न्यायालय के आदेश पर बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया था।

मामले का मुख्य आरोपी अमित सिंह ठाकुर घटना के बाद से फरार चल रहा था। लोरमी पुलिस उसकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस को आरोपी के रायपुर में होने की जानकारी मिली। 16 अगस्त को पुलिस टीम ने रायपुर से अमित सिंह ठाकुर को हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार, अमित सिंह ठाकुर पिता ज्ञानेन्द्र सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी छोटे अतरगुड़ा, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़, हाल मुकाम संतोषीनगर, रायपुर से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। जांच में उसके खिलाफ प्रमाणित साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार किया और 17 अगस्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

लोरमी पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वैष्णव के साथ प्रधान आरक्षक दयाल गवास्कर, आरक्षक राजू साहू, देवी नवरंग, दिलेश्वर साहू, रेखराम नेताम, कवि टोप्पो और ईश्वर मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।