जंगल में चल रही अवैध महुआ शराब भट्टी पर पुलिस का छापा, 65 लीटर शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

Police raid illegal mahua liquor distillery in the forest, seize 65 liters of liquor, arrest two accused

रायगढ़,30 जून 2026। रायगढ़ पुलिस ने जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नटवरपुर के जंगल में संचालित अवैध महुआ शराब भट्टी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 65 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 13 हजार रुपये बताई गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिलेभर में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 29 जून को थाना चक्रधरनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम नटवरपुर के जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से महुआ शराब तैयार कर उसकी बिक्री की तैयारी कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फुल सिंह धनवार (25 वर्ष) और दुआरू धनवार (40 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम नटवरपुर, थाना चक्रधरनगर के रूप में हुई।

पुलिस की तलाशी के दौरान फुल सिंह धनवार के कब्जे से दो धातु के बर्तनों और एक प्लास्टिक जरीकेन में भरी 35 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जबकि दुआरू धनवार के पास से एक बड़े ट्यूब में रखी 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। इस तरह कुल 65 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अवैध रूप से महुआ शराब बनाने और बेचने की बात स्वीकार की। शराब के निर्माण और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक दिलीप भानु, प्रधान आरक्षक रविकिशोर साय तथा आरक्षक संदीप कौशिक और चंद्र कुमार बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।