पेंड्रा 13 जून 2026। गौरेला थाना क्षेत्र के पतेराटोला में घर में घुसकर हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रशांत उर्फ गोलू को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी राजकुमार टेकाम उर्फ छोट भाई को दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2025 में आरोपियों ने पतेराटोला निवासी दिनेश कुमार त्रिपाठी के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद मामले की शिकायत गौरेला थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों के अपराध को सिद्ध किया। उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रशांत उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं, सह आरोपी राजकुमार टेकाम उर्फ छोट भाई की भूमिका को देखते हुए अदालत ने उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया।
न्यायालय ने पीड़ित दिनेश कुमार त्रिपाठी को राहत प्रदान करते हुए 5 हजार रुपये प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है।अदालत के फैसले के बाद मामले का लंबा कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला बताया है।








