प्राचार्य पदोन्नति से स्टे हटा, अब 15 जुलाई 2025 के पूर्व काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर “टी एवं ई संवर्ग” में प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर पदस्थापना आदेश जारी करने प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से की मांग

Se eliminó la promoción de director, ahora el coordinador estatal Satish Prakash Singh exigió al gobierno que complete el proceso de asesoramiento antes del 15 de julio de 2025 y emita órdenes de publicación para todos los puestos vacantes de director en "T & E Cadre"

बिलासपुर-रायपुर/  “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” तथा “छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” तथा सहयोगी संगठन “छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ (Chhattisgarh Progressive and Innovative Teachers Federation- CGPITF) के द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति का शासन से आदेश जारी करवाने व माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति के मामले में लगी याचिकाओं का निराकरण किये जाने के लिए विधिसम्मत ढंग से उचित पहल करने तथा काउंसलिंग के माध्यम से “टी एवं ई संवर्ग” में प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर पदस्थापना आदेश जारी करवाने के लिए कारगर पहल की हैं।

गौरतलब हैं कि माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डिवीज़न बैंच ने 1 जुलाई 2025 को दिए अपने महत्वपूर्ण फ़ैसले में प्राचार्य पदोन्नति पर लगे स्टे को हटा दिया हैं, इससे स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया हैं। “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मांग की हैं कि प्राचार्य पदोन्नति के मामले में लगी स्टे को 1 जुलाई 2025 को माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा हटा दिए जाने के बाद प्राचार्य पदोन्नति के मार्ग में अब कोई क़ानूनी बाधा नहीं हैं, अतः राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक शिक्षण संचालनालय त्वरित कार्यवाही कर 15 जुलाई 2025 के पूर्व काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से पूर्ण कर, प्रदेश में “टी एवं ई संवर्ग” में रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर पदस्थापना आदेश जारी करें।

उल्लेखनीय हैं कि “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह तथा उनके सहयोगियों ने छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित अन्य माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसदगणों, माननीय विधायकगणों तथा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, विभागीय उच्च अधिकारियों से मुलाक़ात करके अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने तथा प्राचार्य पदोन्नति के मार्ग में बाधित सभी क़ानूनी मामलों का उचित समाधान किए जाने के लिए लगातार पहल किया हैं, इसी का प्रतिफल हैं कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों में सुनवाई के बाद 1 जुलाई 2025 को अपना निर्णय दे दिया हैं। माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने 1 जुलाई 2025 को दिए अपने महत्वपूर्ण फ़ैसले में प्राचार्य पदोन्नति पर लगी हुई स्टे को हटा दिया हैं, तथा अनेकों याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं। माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिए जाने के बाद अब प्राचार्य पदोन्नति के मार्ग में कोई क़ानूनी बाधा नहीं हैं। अब शासन द्वारा निर्बाध ढंग से प्राचार्य पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती हैं।

“छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के मामले में लगी स्टे को हटा दिए जाने के बाद राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मांग की हैं कि, प्रदेश में “टी एवं ई संवर्ग” में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर 15 जुलाई 2025 तक निष्पक्ष ढंग से काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर पदस्थापना आदेश जारी करने की मांग की हैं।

“छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से मांग की हैं कि विभाग में 35/40 वर्षों की सेवा करने के बाद भी बिना प्राचार्य पदोन्नति पाएं प्रत्येक माह 150/200 की संख्या में वरिष्ठ नियमित व्याख्याता एवं वरिष्ठ प्रधान पाठक रिटायर्ड हो रहें हैं, अतः वरिष्ठ व्याख्याता,वरिष्ठ प्रधान पाठकों की पीड़ा को देखते हुए अविलम्ब प्राचार्य पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित कर, निष्पक्ष ढंग से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर, पदस्थापना आदेश जारी करें।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मांग की हैं कि दिनांक 30.04.2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गए प्राचार्य पदोन्नति के आदेश की सूची में आज की स्थिति में रिटायर्ड हो चुके लोगों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से वरिष्ठता के अनुसार पात्र लोगों को पदोन्नति सूची में शामिल करने की मांग की हैं।
प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग कर कहा हैं कि 15 जुलाई 2025 तक प्राचार्य पदोन्नति की नियमानुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करके “टी एवं ई संवर्ग” में प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किया जावें। ताकि प्राचार्यविहीन विद्यालयों में पदोन्नति के बाद पूर्णकालिक प्राचार्य के पदस्थ होने से विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के साथ शिक्षा का स्तर और ऊँचा हो सकेगा।