चकरभाठा पुलिस की त्वरित कार्रवाई: राहगीरों को डरा-धमका रहा था 21 वर्षीय युवक, आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस द्वारा अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चकरभाठा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बोदरी चौक पर सरेराह धारदार चाकू लहराकर राहगीरों और आम जनता को डराने-धमकाने वाले एक 21 वर्षीय युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का खतरनाक चाकू जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजेश जोशी के मार्गदर्शन में चकरभाठा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम अपराध पतासाजी के लिए क्षेत्र में भ्रमण पर थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि बोदरी चौक पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही चकरभाठा पुलिस की टीम ने बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हथियार सहित धर दबोचा।
आरोपी भेजा गया जेल
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विष्णु सूर्यवंशी (21 वर्ष), पिता बलदाऊ सूर्यवंशी, निवासी बोदरी, थाना चकरभाठा बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 01 नग अवैध लोहे का तेज धारदार चाकू विधिवत जब्त किया। सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से चाकू लहराने और हथियार के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आरोपी के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की अपील: चकरभाठा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आस-पास होने वाले अपराधों या किसी भी प्रकार की संदिग्ध व गलत गतिविधियों की सूचना तत्काल डायल 112 या थाना चकरभाठा में दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।







