तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0  के तहत  युवाओं को जागरूक तथा कोटपा एक्ट 2003 की धारा के अंतर्गत रूपये 1600 जुर्माना किया गया

Under Tobacco Free Youth Campaign 3.0, youth were made aware and a fine of Rs 1600 was imposed under the COTPA Act 2003.

कोरबा 28 जनवरी 2026/कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के निर्देशानुसार तथा डॉ.कुमार पुष्पेष नोडल अधिकारी (एन.टी.सी.पी.) के नेतृत्व मे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन दल डॉ.मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एन.टी.सी.पी). ,श्री विरेन्द्र भगत , ड्रग इंपेक्टर   (खाद्य एवं औषधी विभाग), श्री संतोष केवट सोसल वर्कर की संयुक्त टीम के द्वारा एनटीपीसी गेट, जामगांव और स्याहीमुडी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में आने वाले दुकानों  में उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में तम्बाकू बिक्री पर रोक के संबंध में जागरूक किया गया साथ ही  विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के  अंतर्गतें 11 चालान काटा गया जिसकी राशि 1600 रूपये वसूला गया तथा 02 जगह समझाईस देकर छोड़ा गया।
कोटपा एक्ट-2003 के धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि पर प्रतिबंध, उससे होने वाले दुस्प्रभावों के बारे में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंध में जानकारी दी गई । साथ ही सभी  दुकानों में घारा 6(ए) का पोस्टर चस्पा किया गया।