बिलासपुर, 20 मार्च 2024> जिले में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से अधिसूचित क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को फसल क्षति की सूचना संबंधित एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के अंदर सूचना दिया जाना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कंडिका क्रमांक-14 (ख) अनुसार स्थानीय आपदा की स्थिति मे यथा ओलावृष्टि जलप्लावन बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानों को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसी प्रभावित ग्राम इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा हानि होती है तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जांच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जावेगा। तद्नुसार उस इकाई में सभी बीमित पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयक बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सीधे टोल फ्री नं. 18002660700 पर या लिखित रूप से स्थानीय राजस्व, कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि फसल क्षति की सूचना सीधे क्रियान्वयक बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेसं के टोल फ्री नं. या उनके व्हाट्सएप नं. 7304524888 पर या किसान शिकायत निवारण के टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा स्थानीय राजस्व, कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।
बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का शीघ्र सर्वे करने कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर ने बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पिछले तीन चार दिनों से रोज शाम में बारिश हो रही है। गत चार दिनों में राजस्व विभाग द्वारा 38 मिमी बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौका मुआयना कर आरबीसी 6-4 के तहत प्रकरण बनाने के निर्देश दिए हैं। यथासंभव त्वरित गति से प्रकरण की स्वीकृति के साथ प्रभावित किसानों को भुगतान भी किया जाये। उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित किसानों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा है। जिले में बेमौसम बारिश का ज्यादा असर बिल्हा, बोदरी, मस्तुरी एवं बिलासपुर तहसील में अधिक हुआ है। कलेक्टर ने फसल क्षति के अलावा मकान क्षति, जन-धन हानि, पशु हानि आदि की क्षति का भी आकलन करने को कहा है। चूंकि फसल क्षति पर बीमा का भी फायदा मिलता है। इसलिए बीमा एजेण्ट भी सर्वे टीम के साथ रहें। अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों की फसल का नुकसान 30 प्रतिशत से अधिक होता है, उन्हें नियमानुसार आरबीसी 6-4 के तहत राहत राशि दिये जाने का प्रावधान है। जिले में रबी फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, चना, अलसी, राई, सरसों एवं अन्य फसल शामिल हैं। आरबीसी के साथ ही किसान यदि बीमा कराए हों, तो उन्हें बीमा योजना का भी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रबी बागवानी के अंतर्गत टमाटर, बैगन, फुलगोभी, पत्तागोभी, प्याज आलू जैसे फसलों को भी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से क्षति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को संजीदगी के साथ सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।