हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति के फ्री होल्ड पर रोक नहीं, बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट पर दी  जानकारी

There is no ban on free hold of Housing Board property, the board gave information on media report

रायपुर 26 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की संपत्तियों पर फ्री होल्ड में किसी तरह की रोक नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गयी है। दरअसल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा भवनों / भूखण्डों के फ्री होल्ड पर रोक लगाने के संबंध मीडिया रिपोर्ट आयी थी। बोर्ड ने उस संदर्भ में प्रकाशित खबरों को असत्य बताया है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है।

भविष्य में हितग्राहियों को फी-होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन हेतु कठिनाई का सामना न करना पड़े इस हेतु मण्डल द्वारा ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किये जाने के लिए कुन्दन कुमार (आई.ए.एस.) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये है।

बोर्ड ने निर्णय लिया गया है कि, कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जावें। लिहाजा ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहाँ फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जावेगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो।

डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने हेतु भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मण्डल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों / भूखण्डों के फ्री-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड हेतु आवेदन मण्डल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते है।