होटल सेंटर प्वाइंट में गंदगी, सफाई का अभाव व व्याप्त अव्यवस्था पर निगम ने लगाया 20 हजार रू. का अर्थदण्ड

The corporation imposed a fine of 20,000 rupees on Hotel Centre Point for the filth, lack of cleanliness, and widespread disorder.

होटल प्रबंधन को दी कड़ी हिदायत, तीन दिवस के भीतर सुधारे व्यवस्थाएं, अन्यथा होगी और अधिक कड़ी कार्यवाही

कोरबा 02 दिसम्बर 2025I आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी एवं उनकी टीम ने टी.पी.नगर कोरबा स्थित होटल सेंटर प्वाइंट का आकस्मिक निरीक्षण कर वहाॅं पर मिली गंदगी व साफ-सफाई का अभाव, अपशिष्ट का गलत डिस्पोजल, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं कचरे को जलाने सहित अन्य व्याप्त अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लेते हुए होटल पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, साथ ही प्रबंधन को कड़ी हिदायत दी कि वे तीन दिवस के अंदर व्यवस्थाओं को सुधार लें अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

नगर पालिक निगम केारबा के स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि आज मंगलवार को होटल सेंटर प्वाइंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि होटल में लाॅजिंग, बोर्डिंग के अतिरिक्त विवाह शादी समारोह आदि के भी आयोजन होते हैं, किन्तु इसकी पूर्व सूचना निगम को नहीं दी जाती है, उन्होने बताया कि होटल से उत्सर्जित अपशिष्ट नाली में बहा दिया जाता है, साथ ही होटल के भीतरी परिसर में साफ-सफाई का अभाव है, उत्सर्जित कचरे को जलाया जाता है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं, इसके साथ ही होटल में आयोजित विभिन्न समारोह में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग भी किया जा रहा है, उपयोग के पश्चात प्लास्टिक अपशिष्ट का ढेर भी निरीक्षण के दौरान पाया गया। डाॅ.तिवारी ने बताया कि होटल के सीवर पाईप का आउटलेट बाहर खुले में है, जिससे वहाॅं पर गंदगी फैलती है, इन सभी व्याप्त अव्यवस्थाओं, नियमों के उल्लंघन, होटल में गंदगी व साफ-सफाई के अभाव को देखते हुए निगम द्वारा होटल प्रबंधन पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है, साथ ही प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई है कि वे तीन दिवस के अंदर व्यवस्थाओं को सुधारें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


आयोजन की पूर्व सूचना निगम को दें – आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में स्थित शादी विवाह घरों सामाजिक भवनों तथा अन्य ऐसे सभी स्थलों जहाॅं पर शादी विवाह, सगाई, बर्थडे सहित अन्य विविध आयोजन व कार्यक्रम होते हैं, उनके संचालकों, आयोजकों से अपील की है कि वे आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों व आयोजनों की पूर्व सूचना नगर निगम कोरबा के स्वच्छता विभाग को दें, ताकि निर्धारित शुल्क के आधार पर आयोजन स्थल से अपशिष्ट के उठाव, परिवहन व कचरे के प्रबंधन का कार्य निगम द्वारा किया जा सके। उन्होने कहा है कि आयोजन स्थलों से उत्सर्जित अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न करने एवं गंदगी फैलाने पर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने के लिए निगम केा आयोजन की पूर्व सूचना देते हुए कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित कराएं।

प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग न करें – आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने होटल, रेस्टोरेंट, शादी घर, आयोजन स्थल आदि के संचालकों, आयोजकों सहित जनसामान्य से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग कदापि न करें, उन्होने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एक ओर जहाॅं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं दूसरी ओर शहर की स्वच्छता, साफ-सफाई एवं पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकुल प्रभाव डालता है, साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट मवेशियों के लिए अत्यंत घातक व कभी-कभी जानलेवा भी सिद्ध होता है, अतः प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग न करें, इसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक साधनों को उपयोग में लाएं।