10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, थाना सारागांव पुलिस की कार्यवाही

The accused who sold 10 liters of illegal raw Mahua liquor was arrested, action taken by Saragaon police station.

आरोपी रामप्रसाद बरेठ उम्र 35 वर्ष निवासी रोहदा थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा

आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर चांपा,06 मार्च I थाना सारागांव पुलिस को दिनांक 05.03.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला की थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम रोहदा में अवैध कच्ची शराब महुआ बिक्री की जाती है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया आरोपी रामप्रसाद बरेठ निवासी रोहदा के कब्जे से एक जरिकेंन में रखे 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब किमती 1500/रू को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 63/24 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. सत्यम चौहान थाना प्रभारी सारागांव, प्रआर. राजेश कोशले, आरक्षक मोनू थापा, लक्ष्मीकांत कौशिक का सराहनीय योगदान रहा।