रेप के आरोपी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया, रेप से लड़की हो गयी थी प्रेग्नेंट, तो युवक ने …

The accused of rape was sentenced to 20 years of imprisonment and fined; the girl became pregnant due to rape, so the young man…

रायपुर 15 फरवरी 2025। कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। आरोप है कि  पांच वर्ष पहले उरला क्षेत्र में शादी करने का झांसा देकर युवक ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। मामले में दोषी युवक राकेश साकत को कोर्ट ने 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपित को पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि एक कंपनी में 24 साल का राकेश साकत ड्राइवर का काम करता था।

बताया जा रहा है कि दोषी युवक फैक्ट्री परिसर स्थित बने क्वार्टर में रहता था।उसी के पड़ोस में बने पीड़ित किशोरी अपने स्वजनों के साथ रहती थी। पहचान होने के कारण राकेश का जाना-आना था। इस दौरान राकेश ने किशोरी को शादी करने का झांसा देकर किशोरी से नवंबर 2020 से जून 2021 तक दुष्कर्म किया।

जिसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गयी। इसकी जानकारी होने पर वह किराये का मकान छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के स्वजनों ने उरला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राकेश साकत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दंडित करने का फैसला सुनाया।