रायपुर 14 सितंबर 2023। जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश किये गये हैं, वो खुद की इच्छा से मूल पदस्थापना स्थल में ज्वाइन कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि पदोन्नति के बाद सबसे पहले जहां शिक्षक को पदस्थ किया गया था, वहां कोई शिक्षक पदभार ग्रहण करना चाहता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाये।