शिक्षक नियुक्ति रद्द मामला: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, सभी जिलों से मांगी गयी जानकारी

Teacher appointment cancellation case: After the High Court's direction, the process of cancelling the appointment of B.Ed pass assistant teachers started, information sought from all districts

बस्तर 3 अप्रैल 2024। बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश ने खलबली मचा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर डीएलएड पास अभ्यर्थियों की औपबंधिक चयन सूची तैयार की जाये। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी संभागों से राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब संयुक्त संचालक ने सभी डीईओ को इस संबंध में आज ही जानकारी देने को कहा है।

बस्तर के संयुक्त संचालक ने बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो बीएड पास सहायक शिक्षकों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। निर्देश में कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विगत 5 चरणों में जिन बीएड उत्तीरण सहायक शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दी है, उनकी शालावार एवं विकासखंडवार जानकारी शाम 4 बजे तक उपलब्ध करायें।

क्या है पूरा मामला- हाईकोर्ट ने क्या दिया है निर्देश

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये। कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं lन्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं l राज्य शासन ने दिनाँक 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था l जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं lसहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं l सुनवाई पाश्चात्य उच्च न्यायालय ने बीएड bed अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी l जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी l जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रकरण में अंतिम सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित कर लिया l आज 2 अप्रैल 2024 को निर्णय सुनाया गया, जिसमें बीएड योग्यताधारी को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गयी है। साथ ही 6 हफ्ते में डीएल योग्यताधारी की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने का निर्देश दिया l