भुइयाँ के काम में फेरबदल Cg Bhuiya.अब फौती, बटवारा, नाम सुधार कौन से काम कहाँ से नवीन प्रक्रिया आवेदन 24/4/2023 से लागू   


सामान्य त्रुटि सुधार से संबन्धित प्रकरण राजस्व (SDO) द्वारा आदेशित 1 खसरा संकलन 2 खसरा विलोपन 3 भूमिस्वामी विवरण में सामान्य सुधार 4 रकबा संशोधन
55 शामिल खसरो को पृथक करना 66 फसल विवरण में परिवर्तन
7 सिंचित/असिंचित भूमि का असिचित/ सिंचित भूमि में परिवर्तन
भुइयाँ88 कैफियत में संशोधन 9 ग्राम के अंतिम खसरा में परिवर्तन।  अभिलेख अदयतन पंजी
रायपुर 23 अप्रैल/ फौती ( पूर्वजों की मृत्यु उपरांत जमीन में अपना नाम दर्ज कराने), खाता (जमीन) विभाजन कराने, जमीन खरीदी उपरांत नामांतरण के लिए पहले संबंधित ग्राम के पटवारी के पास आवेदन दिया जाता था।

3. अब नवीन भुइयां में फौती, खाता विभाजन (बटवारा), और जमीन खरीदी में नामांतरण हेतु ग्राम के च्वाइस सेंटर या संबंधित तहसीलों में लिखित आवेदन करने होंगे। आदेश के उपरांत ही पटवारी / या तहसीलदार नाम सुधार कर पाएंगे।, पुरानी प्रक्रिया
नवीन प्रक्रिया।                  
3. फौती ( पूर्वजों की मृत्यु उपरांत जमीन में अपना नाम दर्ज कराने), खाता (जमीन) विभाजन कराने, जमीन खरीदी उपरांत नामांतरण के लिए पहले संबंधित ग्राम के पटवारी के पास आवेदन दिया जाता था। अब नवीन भुइयां में फौती, खाता विभाजन (बटवारा), और जमीन खरीदी में नामांतरण हेतु ग्राम के च्वाइस सेंटर या संबंधित तहसीलों में लिखित आवेदन करने होंगे। आदेश के उपरांत ही पटवारी / या तहसीलदार नाम सुधार कर पाएंगे।..पुरानी प्रक्रिया।
नवीन प्रक्रिया।    

3. फौती ( पूर्वजों की मृत्यु उपरांत जमीन में अपना नाम दर्ज कराने), खाता (जमीन) विभाजन कराने, जमीन खरीदी उपरांत नामांतरण के लिए पहले संबंधित ग्राम के पटवारी के पास आवेदन दिया जाता था।
3. अब नवीन भुइयां में फोती, खाता विभाजन (बटवारा), और जमीन खरीदी में नामांतरण हेतु ग्राम के च्वाइस सेंटर या संबंधित तहसीलों में लिखित आवेदन करने होंगे। आदेश के उपरांत ही पटवारी / या तहसीलदार नाम सुधार कर पाएंगे। नवीन प्रक्रिया
2. भूमि के किसी खसरा का रकबा (क्षेत्रफल) में त्रुटि, किसी खसरे में त्रुटि / आनलाइन भुइयां में ना दिखना या गलत दिखना / या विलोपित करने हेतु पटवारी के पास या तहसील में आवेदन देकर सुधार किया जा सकता था 2. भूमि के किसी खसरा का रकबा (क्षेत्रफल) में त्रुटि, किसी खसरे में त्रुटि / आनलाइन भुइयां में ना दिखना या गलत दिखना / या विलोपित करने हेतु, जनता को एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा और इस केश के सुनवाई के बाद ही आनलाइन तहसीलदार या पटवारी के पास सुधार हेतु दस्तावेज भेजा जाएगा।