भारत देश की सबसे बड़ी बैंक RBI ने एक सहकारी बैंक से पैसा निकालने सहित बहुत से प्रतिबंध भी लगा रही। जिस कारण ये बैंक से जुड़े ग्राहक 6 मबीने तक पैसा नहीं निकाल सकेंगे। जिसके साथ बैंक को लोन या फिर दूसरी रकम देने से भी मना किया जायेगा। RBI के ये कदम से सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं भी लगाए जायेगे।
ऐसे में ग्राहकों को क्या अधिकार दिया जायेगा।जिसमे शिरपुर मर्चेंट को-ऑपरेटिव bank के ग्राहकों को अब क्या करना होगा।
RBI ने क्या बताया की अब केंद्रीय bank के मुताबित ये bank RBI की मंजूरी के बिना कोई लोन या फिर अग्रिम अनुदान या फिर नवीनीकरण नहीं कराया जायेगा।
जाने ग्राहकों का अधिकार
बताया जा रहा की अब बैंक विफल हो जाता जिसमे डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम के मुताबिक अब ये bank के हर डिपॉजिट के पास 5 लाख तक जमा कवर भी दिया जायेगा। RBI ने इन बैंकों पर लगाई रोक अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे जानें डिटेल।
कब वापस मिलेगा पैसा
बताया जा रहा की अब जमा इंश्योरेंस के और ग्राहकों को 5 लाख तक की जमा रकम 90 दिन के भीतर जारी कराई जाएगी। RBI ने बतया की अब ये शुरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव bank के ग्राहक और अधिक जानकारी के लिए bank की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा