छत्तीसगढ़ में बदल गई संपत्ति की गाइडलाइन दरें, इन दो जिलों नई दरें लागू…

Property guideline rates have changed in Chhattisgarh, new rates will be applicable in these two districts…

रायपुर,30 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि आवश्यकता अनुसार इन नवीन गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जा सकते हैं।

शासन के निर्देशों के तहत रायपुर एवं कोरबा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों से गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर एवं कोरबा जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा समग्र विचार-विमर्श उपरांत दोनों जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें रायपुर एवं कोरबा जिले में 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों एवं संबंधित हितधारकों द्वारा नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। राज्य के अन्य जिलों से भी जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य शासन का उद्देश्य भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी, यथार्थपरक और जनहितैषी बनाना है। गाइडलाइन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिले और पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।