थाना कोनी द्वारा आरोपी राकेश वर्मा को 30 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब के साथ धारा 34(2) आबकारी एक्ट में गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पेश

थाना-कोनी आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत् अपराध है पंजीबद्ध

बिलासपुर/दिनांक-28/03/2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम घुटकु बंधवापारा एक व्यक्ति अपने पास देशी प्लेन मदिरा शराब बिक्री करने के लिए रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के सूचना स्थल ग्राम घुटकू बंधवापारा, घुटकू आरोपी के दुकान के पास घेरा बंदी कर पकडा गया जहां आरोपी राकेश वर्मा पिता रामनारायण वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी घुटकू थाना कोनी जिला बिलासपुर से सफेद रंग के प्लास्टिक के थैला में 30 नग प्रत्येक मे 180 ml कुल 5.4 लीटर जप्त किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी राकेश वर्मा को विधिवत् गिरफ्तार कर गवाहों कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह आरक्षक महादेव कुजूर, सूरज कुर्रे का सराहनीय योगदान रहा।