9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Police arrested the accused who was selling 9 liters of illegal raw Mahua liquor

0 आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

जांजगीर चांपा, 04 जनवरी 2024। विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा द्वारा जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में थाना सारागांव पुलिस को मुखबीर सूचना मिला थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम रोहदा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है कि सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया मौके पर आरोपी रामप्रसाद बरेठ निवासी रोहदा के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी जिसके अंदर में 50 नग अलग अलग सफेद रंग के प्लास्टिक पन्नी में भरा कच्ची महुआ शराब कुल 09 लीटर शराब कीमति 1800 रू. को बरामद किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 02/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 04.01.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन कुमार सारथी थाना प्रभारी सारागाव, प्र.आर. अर्जुन जांगड़े, आर. रामायण कंवर, महिला सैनिक अल्का राठौर का सराहनीय योगदान रहा।