7 दुकानों कृषि सेवा केन्द्रों को नोटिस जारी

Notice issued to 7 shops and agriculture service centres

नकली खाद बीज, कीटनाशक विक्रय रोकने कृषि केन्द्रों का किया जा रहा निरीक्षण

गरियाबंद,23 जुलाई। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिलें में बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक के अवैध परिवहन, नकली खाद बीज का विक्रय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उप संचालक कृषि चंदन कुमार रॉय के मार्गदर्शन मे सहायक संचालक रमेश कुमार निषाद के द्वारा विकासखण्ड देवभोग के दो प्रतिष्ठान मेसर्स संदीप टेªडर्स, हरि ओम किसान बीज उत्पाद, विकासखंड मैनपुर के सत्या एग्रो केयर गोहरापदर, विकासखंड फिंगेश्वर ग्राम जामगांव के जय माँ मौली कृषि केन्द्र, पप्पू कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केन्द्रो के समस्त दस्तावेज, स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र एवं प्रतिष्ठान मे विक्रय हेतु उपलब्ध उत्पाद इत्यादि का अवलोकन किया गया। उपरोक्त केन्द्रो मे कीटनाशको एवं उर्वरको का स्कंध संधारण में अनियमितता पाये जाने तथा उर्वरक विक्र्रय में पॉस मशीन के नियमित उपयोग नहीं करने के कारण पॉस एवं भौतिक स्कंध में अंतर पाया गया। इसी क्रम में महेश कुमार पैकरा सहायक संचालक कृषि, द्वारा विकासखण्ड छुरा में चंचल ट्रेडर्स तथा विकासखण्ड मैनपुर के मेसर्स दास ट्रेडर्स ग्राम भूतबेडा का औचक निरीक्षण कर छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें निर्धारित तरीके से अभिलेखों का रखरखाव, भंडारण की स्थिति, एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। जिसके कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधानानुसार 01 उर्वरक अनुज्ञप्ति पत्र 07 दिवस हेतु निलंबन की कार्यवाही किया गया तथा 01 उर्वरक विक्रेता को नोटिस जारी किया गया। साथ ही कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत् 06 कीटनाशक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। कृषि विभाग द्वारा कृषकगणों से अपील किया गया है। निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का क्रय करें। अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर विक्रय करने पर विभागीय कर्मचारियों को सूचित करे।