लोक अदालत, 3274 बिजली बिल मामलों का निराकरण4.75 करोड़ के बिलों का निपटारा समाधान योजना से सरचार्ज में छूट

Lok Adalat, resolution of 3274 electricity bill cases; Bills worth Rs 4.75 crore settled; surcharge waived through settlement scheme

बिलासपुर,18 मार्च 2026 : बिलासपुर में हाल ही में आयोजित नेशनल लोक अदालत में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) से संबंधित 3274 बिजली बिल मामलों का निराकरण किया गया। इन केस में कुल 4.75 करोड़ रुपए के बिलों का निपटारा आपसी सहमति से हुआ। CSPDCL के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि उपभोक्ता सरचार्ज में छूट पाने के लिए ‘घर बैठे समाधान योजना’ के तहत कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है।

बिल अधिभार माफी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

अम्बस्ट ने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बिजली बिल का अधिभार जुड़ रहा था, वे अब इसे पूरी तरह माफ कराने और बकाया राशि में छूट पाने के लिए CSPDCL की आधिकारिक वेबसाइट या ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

करोड़ों के बिजली बिलों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत के तहत बिलासपुर वृत्त में 1276 मामलों में 1 करोड़ 67 लाख 81 हजार रुपए, बिलासपुर नगर वृत्त में 1856 मामलों में 2 करोड़ 91 लाख रुपए और कोरबा वृत्त में 142 प्रकरणों में 16 लाख 40 हजार रुपए के बिलों का आपसी सहमति से निराकरण कर अवार्ड पारित किया गया।