रायपुर,02 सितम्बर/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में रायपुर जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा केशरीनंदन नायक, और नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर कर्ण कुमार उइके ने किया। उनके पर्यवेक्षण में विभिन्न थाना प्रभारियों की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन को रोकने के लिए कई होटलों और ढाबों पर छापेमारी की।
थाना विधानसभा क्षेत्र में की गई कार्रवाई: होटल रॉयल केस्टल: मैनेजर रविशंकर चक्रधारी के कब्जे से 10 बोतल रॉयल स्टैग शराब बरामद की गई। उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 488/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सोसियल ढाबा, आमासिवनी: संचालक अरविंदर पाल सिंह के पास से 2 बोतल मैकडावल नंबर वन शराब बरामद की गई। उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 489/2024 धारा 34(1)(ब) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। यूटर्न होटल: संचालक शक्ति पांडे को लोगों को शराब पिलाते पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 490/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
थाना मंदिरहसौद क्षेत्र में की गई कार्रवाई: पाजी द पिंड ढाबा, ग्राम सेरीखेडी: संचालक अंकित जायसवाल को शराब पिलाते पाए जाने पर अपराध क्रमांक 601/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पाजी द पिंड के पार्किंग, ग्राम सेरीखेडी: आरोपी अमरेश खेमानी को शराब पिलाते पाए जाने पर अपराध क्रमांक 602/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पंजाब बिस्टो होटल के पास: आरोपी दुष्यंत सिंह को शराब पिलाते पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अन्ना पंजाबी ढाबा के पार्किंग, ग्राम सेरीखेडी: आरोपी राज हेमानी को शराब पिलाते पाए जाने पर अपराध क्रमांक 604/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पिंटु ढाबा के सामने, ग्राम सेरीखेडी: आरोपी राहुल पंजवानी को शराब पिलाते पाए जाने पर अपराध क्रमांक 605/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस व्यापक अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन को पूरी तरह से रोका जा सके।