विधिक मापविज्ञान निरीक्षक नेहा साहू निलंबित, 82 आवेदनों के सत्यापन में लापरवाही का आरोप

Legal Metrology Inspector Neha Sahu suspended for negligence in verification of 82 applications

कोरबा, 06 दिसंबर 2025। नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ ने गंभीर लापरवाही के आरोप में कोरबा जिले में पदस्थ विधिक मापविज्ञान निरीक्षक कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन और कार्य में घोर उदासीनता के आधार पर की गई है।

जारी आदेश क्रमांक 687/स्थापना/वि.मा./2025 के अनुसार, कु. नेहा साहू द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्राप्त 82 आवेदन पत्रों का समय पर सत्यापन नहीं किया गया। ये आवेदन न्यूनतम 19 दिनों से लेकर अधिकतम 102 दिनों तक लंबित पाए गए। जबकि, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सत्यापन एवं मुद्रांकन की प्रक्रिया 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है।

निर्धारित समय सीमा का पालन न करने को विभाग ने पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही माना है। आदेश में उल्लेख है कि उनके इस आचरण से विभागीय कार्य प्रभावित हुआ और सेवा प्रदायगी में अनावश्यक विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, कु. नेहा साहू के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कर दिया गया है।