विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Legal awareness camp organized on the occasion of World Social Justice Day

कोरबा/छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्टेट प्लान आफ एक्शन के अनुसार माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहूए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा छ0ग0 की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 20-02-2025 को  सामाजिक न्याय दिवसष्ष् के अवसर पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहूए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ;छ0ग0द्ध द्वारा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा के विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा गया कि सामाजिक न्याय क्या हैए सरल शब्दों में कहा जाए तो आपका इंस्टीट्यूट भी सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में बना है, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों को आर्थिक रूप से तकनीक शिक्षा के माध्यम से सक्षम बनाना । हमारे समाज में महिला एवं लड़कियों के सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु उनके लिये संस्थान खोला गया है जहां से वे प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज में आर्थिक रूप से सक्षम बनकर सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते है। ये सभी सामाजिक व्यवस्था है। मानव अधिकार के अंतर्गत अनेकों अधिकार हैं रहने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बाहर आने-जाने का अधिकारए खाने-पीने का अधिकार आदि। महिलाएं एवं बालकों के लिए अधिकार हैए तो गरीबों के लिए भी अधिकार है।  वृद्धजनों के लिए भी अधिकार है। इस प्रकार अधिकारों की श्रृंखला बनी हुई है। हम जितना अधिक अपने अधिकारों को जानते हैए उतना ही हम सक्षम होते हैं। जब आपको अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, तब आप सुरक्षित रहेंगे। अधिकारों की जानकारी के अभाव में न तो आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और न ही अपने परिवार या दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। हम जितना अधिक जानकारी लेते जाते हैं उतनी ही अधिक हमारी विशेषज्ञता बढ़ती है। ऐसा कोई खेल नहीं हैं जिसमें नियम ना हो।
कु0 डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबाए जिला कोरबा छ0ग0 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एवं संरचना के बारे में बताया गया तथा आईण्टीण् एक्ट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
उक्त कार्यक्रम में श्रीमति कुमुद पाण्डेयए अधीक्षिकाए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबाए श्क्षिक मुमताज कुरैशी, कैलास साहू, बुसरा खलील, सुक्रिता लारिया, मंजू साहू एवं विमल लहरे तथा plv गोपाल चन्द्रा उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा मोर यान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानयुक्त नोटपेट का वितरण छात्र-छात्राओं को किया गया।
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ;छ0ग0द्ध
क्रमांकध्  क्यूध्जिविसेप्राध्2025ध्     कोरबा दिनांक 20ण्02ण्2025
प्रतिरू. उप संचालकए जिला जन संपर्कए कार्यालय कोरबा को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।