बिलासपुर पुलिस द्वारा मवेशी मालिकों पर की गई कार्यवाही

La policía de Bilaspur toma medidas contra los propietarios de ganado

बिलासपुर/दिनांक 28.07.2025 को चकरभाठा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 (नया-49) पर स्थित कड़ार-सारधा चौक के पास 19 गौवंशों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन से कुचलने संबंधी मौत एवं गौवंशों के घायल होने की घटना हुई थी। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर थाना चकरभाठा में अपराध क्रमांक 292/2025 थारा 281, 325, बी.एन.एस. 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तीन मवेशी (गाय) के मालिकों का नाम ज्ञात हुआ है, जिसमें कमलेश्वर वर्मा पिता रतन वर्मा उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम कड़ार की दो नग गाय एवं विजय वर्मा पिता झूर्ख उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम कड़ार का एक नग गाय है, जिसको इनके द्वारा समुचित देखभाल न कर लापरवाही पूर्वक रोड में आवारा छोड़ा गया था, जिससे उक्त घटना का घटित होना पाए जाने से मवेशी मालिकों के विरूद्ध धारा 291 बी. एन. एस. जोड़ी जाकर दिनांक 30.07.2025 को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार आरोपी –

कमलेशर वर्मा पिता स्व. रतन वर्मा उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम कडार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।

विजय वर्मा पिता झुर्रू वर्मा उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम कडार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।