पत्रकार मुकेश हत्याकांड: भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, SDO से हो सकती है पूछताछ

Journalist Mukesh murder case: Troubles of officers accused of corruption increased, court rejected bail plea, SDO may be questioned

बीजापुर 30 जनवरी 2025। पत्रकार मुकेश हत्याकांड मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ सड़क में भ्रष्टाचार मामले को लेकर मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इधर गिरफ्तारी के डर से इंजीनियर जीएस कोड़ोपी ने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि विभाग के रिटायर्ड ईई बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी पर धारा 3 (5), 316 (5), 318 (4) के तहत गंगालूर थाने में मामला दर्ज किया है।

दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि विभाग के रिटायर्ड ईई बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी पर धारा 3 (5), 316 (5), 318 (4) के तहत गंगालूर थाने में मामला दर्ज किया है।

फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे है। इंजीनियर कोड़ोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 29 जनवरी को दंतेवाड़ा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट के फैसला के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त पीडब्लूडी के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर, एसआईटी एसडीओ सिन्हा से अलग से पूछताछ कर सकती है।

साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ हो सकती है। मुकेश की हत्या में एसडीओ सिन्हा की संलिप्तता की जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि एक जनवरी को युवा पत्रकार की हत्या के बाद शव को सैप्टिक टैंक में डाल दिया गया था।
षड़यंत्र रचने वाला ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अपने भाइयों के साथ फिलहाल जेल में बंद है।