रायपुर 21 दिसंबर 2024। राजधानी में स्कूली छात्रा से रेप की खबर है। घटना रायपुर के अमलीडीह स्थित प्राइवेट स्कूल की है। जहां 9वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के ही नाबालिग छात्र ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है।
शिकायत के मुताबिक आरोपी छात्र कई बार लड़की के साथ संबंध बना चुका था। छत पर ले जाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस मामले में लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के राजेंद्र नगर थाना में छात्र के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है।
रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया है। पीड़िता के पति ने लिखित आवेदन थाना भाटापारा ग्रामीण मे पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बलौदाबाजार में फ्लाई ईंट बनाने का काम करता है। उसकी बचपन से ही दिमागी तौर से कमजोर है। 20 सितंबर 2022 को उसकी सुबह 4.30 बजे उठकर खैरताल रेलवे पटरी पार शौच के लिए गई थी। जो लगभग सुबह 5.30 बजे रोते, दौड़ते हुए घर वापस आई और बताई कि वह फ्रेश होकर वापस आ रही थी तब रेलवे पटरी के पास आरोपी दीनू ने पकड़कर जबरदस्ती अनाचार किया है।
तब वह अपनी के छोटे भाई, सास को फोन कर घटना के संबंध में बताया। उसका साला और उसके घर आकर उसकी पत्नी से पूछताछ की, उन्हें भी पीड़ित ने अपने साथ आरोपी द्वारा जबरदस्ती संबंध बनाने की बात बताई। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध पंजीबद्ध कर गवाहों के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल द्वारा प्रकरण की गंभीरताए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी दीनु टंडन को धारा 376 (1) भादसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। शासन के लिए पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने की।