पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश, पुलिस जांच में पति निकला हत्यारा

Husband murders wife and attempts to make it look like suicide, police investigation reveals murderer

रायगढ़, 09 जनवरी 2025 जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या बताने की कोशिश करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। लैलूंगा पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाई और आरोपी पति को हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचाया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना लैलूंगा पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।

मामला थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम काराडेगा पटेलपारा का है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 की शाम पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपी गिरधारी पैकरा (27 वर्ष), निवासी काराडेगा पटेलपारा ने थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पत्नी डिजेश्वरी पैकरा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मर्ग क्रमांक 173/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच प्रारंभ की गई।

पुलिस द्वारा की गई गहन जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टर की रिपोर्ट में महिला की मृत्यु को हत्यात्मक बताया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी जांच की, जिसमें सामने आया कि 24 दिसंबर की शाम आरोपी बिना पूछे मुर्गा-मटन लेकर घर पहुंचा था। इस बात पर पत्नी द्वारा नाराजगी जताए जाने से दोनों के बीच विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया।

विवाद के दौरान आरोपी ने लोहे की फुंकनी एवं धारदार परसूल से पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से मृतिका को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और परिजनों एवं ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए झूठी जानकारी दी।

मर्ग जांच के दौरान साक्ष्य छुपाने एवं मिथ्या सूचना देने की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुंकनी, धारदार परसूल सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त किए गए।

पुलिस ने आरोपी गिरधारी पैकरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से एक अंधे हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा हो सका है।