सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने गृह विभाग के सचिव, DGP व व्यापम सचिव व्यापम को नोटिस किया जारी

बिलापुर 23 जून 2023। पुलिस महानिदेशक, रायपुर ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए दिनांक 17.09.2021 को विज्ञापन जारी किया था। जिनमें से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए विज्ञापन दिया था। विज्ञापन का खंड 4 विशेष रूप से प्रावधान करता है कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद के लिए पात्र नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा 16.05.2023 को 20618 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई जो की मुख्या लिखित परीक्षा के लिए पात्र है, उक्त सूची में याचिकाकर्ता सतीश कुमार कश्यप एवं तीन अन्य का नाम शामिल नहीं था, जिससे क्षुब्ध होकर सतीश कुमार कश्यप एवं तीन अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई|

याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया है उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में कुल रिक्तियों की संख्या 975 घोषित की गई थी जिसमें से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए विज्ञापित किए गए थे एवं महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगी। इसलिए मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 728*20=14560 होगी, और प्लाटून कमांडर के लिए 247*20= 4940 पुरुष अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा या अधिक के लिए पात्र होंगे, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 पदों के 20 गुना उम्मीदवारों की गिनती करके मुख्य परीक्षा के लिए योग्य योग्यता सूची तैयार की है, जो मनमाना और अवैध है, यदि सही प्रक्रिया लागू की जाएगी याचिकाकर्ताओं के नाम मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची में जगह पा सकते हैं।

दिनांक 16.05.2023 को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 20,618 उम्मीदवारों की चयन सूची घोषित की, जिसमे चयन सूची में 6013 महिला उम्मीदवारों के नामों पर मुख्य परीक्षा के लिए विचार किया गया है, लेकिन यदि सही प्रक्रिया नियम 2021 के अनुसार लागू किया जाएगा तो केवल 4368 महिला अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं, यदि सही प्रक्रिया लागू होती है तो याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगी।

यह कि छत्तीसगढ़ राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र रखने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमावली में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है| प्लाटून कमाण्डर के 728 पदों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी पात्र है, विज्ञापित 728 पदों का 30 प्रतिशत कुल 218 पद हो जायेंगे, अत: नियम 6 के अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या से 20 गुणा अभ्यर्थियों पर मुख्य परीक्षा हेतु विचार किया जायेगा, अर्थात 218 पदों पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाली महिला अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 218*20=4368 होगी, किन्तु 6013 महिला उम्मीदवारों पर विचार किया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पुरुष उम्मीदवार/याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो सके।

छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 में भूतपूर्व सैनिको को 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, 975 पदों का 10% कुल 97 होगा, इसलिए नियम के अनुसार 20 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए माना जाएगा, 97 पदों में से 20 गुना 1940 हो जाएगा, लेकिन चयन प्रक्रिया में केवल 517 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन किया हो सकता है इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए केवल 517 उम्मीदवारों पर विचार किया है, इसलिए शेष 1423 उम्मीदवारों के लिए मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को मुख्या परीक्षा में शामिल किया जाना था।

याचिका कि सुनवाई न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू जी के बेंच में हुई, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने सचिव, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर, पुलिस महानिदेशक, रायपुर एवं सचिव छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है एवं उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाने हेतु स्टे आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपे न्यायालय ने स्टे आवेदन पर नोटिस जारी कर याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है|