High Court News: हाईकोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जतायी है। चीफ सेकरेट्री की डिवीजन बेंच ने पूछा है कि सड़क निर्माण का कार्य कब शुरू होगा। इससे पहले खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने और नई सड़कें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है।
मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी।बेंच ने पूछा कि सड़कों का फंड जारी होने के बाद भी काम क्यों नहीं हो पाया है। आखिर इस पर कब तक काम शुरू होगा। सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा भी या फिर फंड लैप्स हो जायेगा। नगर निगम बिलासपुर की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि नई सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पेच रिपेरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जा रहा है। राज्य शासन ने नई सड़कों के साथ ही मेंटनेंस के लिए ग्रांट जारी कर दिया है। एक महीने के भीतर काम पूरा कर लेने लिया जाएगा।
कोर्ट ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी पेश करने कहा है।खराब सड़कों को लेकर सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया गया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रोकने नई सड़क बनानी है। वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है। एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।