भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि 2000 के नोट अब ज्यादा दिन तक चलन में नहीं रहेंगे. लेकिन उनका लीगल टेंडर रहेगा. यानी नोट अवैध नहीं होंगे. उन्हें आरबीआई कार्यालय में जाकर जमा कराया जा सकता है.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आरबीआई गवर्नर ने नोट को लेकर अपडेट दिया है. बैठक में कई सारे सांसदों की ओर से 2000 के नोट के चलन को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में संजय मल्होत्रा ने कहा कि नोट अब ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं दिखेंगे. हालांकि, उनका लीगल टेंडर बरकरार रहेगा.
इतने नोट हैं मार्केट में
आरबीआई की ओर से एक साल पहले ही घोषणा कर दी गई थी वह 2000 रुपये के नोट को वापस ले रहा है. हालांकि, इसके बावजूद पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई तक 6,099 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट मार्केट में मौजूद हैं. रेगुलेटरी बैंक ने 19 मई 2023 को ही नोटों के वापस करने का ऐलान किया था. उसके बाद से ही बैंक की ओर समय-समय पर वापस आए नोटों की जानकारी भी दी जा रही है.
कब शुरू हुए थे नोट
आरबीआई की ओर साल 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के बाद 2000 रुपये के नए नोट को जारी किया गया था. आम जनता देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के नोट किसी भी आरबीआई निर्गम कार्यालय में वापस कर सकती है और उसके बराबर राशि अपने बैंक खाते में जमा करवा सकती है. आरबीआई ने बताया कि दिसंबर 2024 तक करीब 98.08% नोट वापस आ चुके हैं. इन नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 को 3.56 लाख करोड़ रुपये से घटकर 29 नवंबर 2024 तक 6,839 करोड़ रुपये रह गया है.
यहां जमा कर सकते हैं नोट
भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था, तब उसके बाद आम जनता को 7 अक्टूबर 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलवाने की मोहलत दी थी. उसके बाद 9 अक्टूबर 2023 से यह सुविधा भारत भर में 19 नामित आरबीआई निर्गम कार्यालयों तक ही सीमित कर दी गई है. अब कस्टमर्स आरबीआई कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में जाकर नोट जमा कर सकते हैं.







