अगर आपने 10 साल पहले Aadhar card बनवाया था, तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड धारकों को पहचान और निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट कराना अनिवार्य होगा। यह कदम सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में दर्ज जानकारी की सटीकता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार कार्ड बनवाने के 10 साल पूरे होने पर संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराने से डेटा की निरंतर सटीकता सुनिश्चित होगी। समय के साथ, पते और अन्य जानकारी में बदलाव होने की संभावना रहती है। खासकर, किरायेदारों या नौकरी के कारण राज्य बदलने वाले लोगों के पुराने पते अमान्य हो सकते हैं।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशंस में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत, जिन आधार धारकों ने पिछले 10 वर्षों में अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द अपने पहचान और निवास प्रमाणपत्र दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। UIDAI ने इसके लिए एक नया ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ फीचर पेश किया है।
UIDAI का ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ फीचर आधार धारकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है। आधार धारक My Aadhaar पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) या My Aadhaar ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, आधार नामांकन केंद्रों पर जाकर भी दस्तावेज अपडेट कराना संभव है।
आधार अपडेट कराने के लिए कार्ड धारक को मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क उस प्रकार के अपडेट पर निर्भर करेगा, जिसे धारक कराना चाहते हैं। आधार कार्ड धारक नाम, फोटो और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं। UIDAI ने अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं। हालांकि, कितने लोगों को अपनी जानकारी अपडेट कराने की जरूरत होगी, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट डेटा नहीं है। आधार में अपडेट नहीं कराने पर सर्विस डिलीवरी में रुकावट आ सकती है, इसलिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है।