पूर्व CM केजरीवाल की मुश्किले बढ़ी, शराब घोटाले में गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, चुनाव से ठीक पहले आये इस आदेश से गरमायी राजनीति

Former CM Kejriwal's troubles increased, Home Ministry gave permission to prosecute money laundering in liquor scam, this order came just before the elections and heated up the politics

दिल्ली 15 जनवरी 2025। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था।

गौरतलब है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति दलों में सरगर्मियां तेज है। इसी बीच घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब पांच फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया है।

आखिर क्या है पूरा मामला

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। संघीय एजेंसी ने केजरीवाल को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अपराध के समय कथित कंपनी जो कि आप है, के प्रभारी थे। इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा। शराब घोटाले का ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को रद्द किया जा चुका है।