ग्वालियर। ग्वालियर से रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर आई है. नाबालिग लड़की के होने वाले जीजा ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर शादी तोड़ देने की धमकी भी दी।इस मामले में त्रयोदशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने आरोपी मनोज टमोटिया को 20 साल जेल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए नाबालिग के होने वाले जीजा मनोज टमोटिया पर धारा-368,376(3), भादसं, एवं धारा 3/4(2), पाक्सो एक्ट में सजा सुनाई है. साथ ही पीडिता के माता-पिता को एक लाख रूपये प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त 2023 को पीडिता ने थाना हुजरात कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी।
घर छोड़ने के बहाने गाड़ी पर बैठाया
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कक्षा 9वीं में पढ़ती है। एक साल पहले उसकी बड़ी बहन का रिश्ता अभियुक्त के साथ तय हुआ था और 9 जून 2022 को अभियुक्त से उसकी बहन की सगाई हो गई। 19 जुलाई 2023 को अभियुक्त अपनी मोटर साईकिल पर आया और पीड़िता के उसके स्कूल के आगे रास्ते में मिला फिर उसे घर छोड़ देने की बात कही। पीड़िता उसके साथ बैठ गई। अभियुक्त जब उसे मुरार तरफ ले जाने लगा तो उसने पूछा कहां ले जा रहे हो।
पहले गलत काम, फिर धमकी
अभियुक्त ने कुछ जरूरी काम का बहाना दिया और उसे एक कैफे में ले गया। उस समय कैफे पर कोई नहीं था। अभियुक्त पीड़िता को कैफे में अंदर केबिन में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं विरोध करने पर उसे जान से मार देने और बहन से रिश्ता तोड़ देने की धमकी भी दी। उसने डर से यह बात किसी को नहीं बताई। फिर अभियुक्त ने जब उसे दोबारा बुलाया तो वह डर गई और सारी बात अपने स्वजनों को बताई। जिसके बाद थाना कोतवाली लश्कर में उन्होंने मामला दर्ज करवाया।