POLICE NEWS:उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उस अभ्यर्थी को राहत प्रदान की है जिसके अभ्यर्थन को दाहिने हाथ पर “धुंधले टैटू” के कारण निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उसे पुलिस बल में शामिल होने की अनुमति दें। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी ने टैटू हटाने के लिए पहले ही सर्जरी करा ली है. उच्च न्यायालय ने उसे अदालत के समक्ष पेश होकर अपने दाहिने हाथ की बांह दिखाने को कहा।मामला दिल्ली का है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उस अभ्यर्थी को राहत प्रदान की है, जिसके अभ्यर्थी को दाहिने हाथ पर “धुंधले टैटू” के कारण निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उसे पुलिस बल में शामिल होने की अनुमति दें।