कार्य में लापरवाही के कारण उप अभियंता को किया निलंबित व ठेकेदार को किया ब्लेक लिस्ट

Due to negligence in work, the sub-engineer was suspended and the contractor was blacklisted.

कोरबा 01 अक्टूबर 2026 । नगर पालिक निगम कोरबा के पं. रविशंकर शुक्ल नगर जोन उप अभियंता श्रीमती आशमा डहरिया के द्वारा वार्ड क्र. 29 अंतर्गत मुड़ापार दशहरा मैदान के पास मंच निर्माण कार्य संपादित कराया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं सुरक्षित निर्माण प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तथा कार्य स्थल पर छत ढलाई के पूर्व शेटरिंग, ब्रेसिंग, सपोर्ट एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का समुचित परीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया, उक्त कार्य के दौरान मंच का छज्जा ढलाई करते समय गिर गया, इस संबंध में उन्हें पत्र क्र. 9881 दिनांक 21.09.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण चाही गयी थी, किन्तु श्रीमती आशमा डहरिया, उप अभियंता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा उनके विरूद्ध कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया जाना छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1 एवं 3 (क) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्रीमती आशमा डहरिया, उप अभियंता, नगर पालिक निगम कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत, नगर पालिक निगम कोरबा होगा।

ठेकेदार को किया ब्लेक लिस्ट

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मेसर्स अश्वनी डाईकोर ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास हाउस नं. ई-11 पन्द्रह ब्लाक कालोनी कोरबा को अधोसंरचना मद के अंतर्गत वार्ड क्र. 29 अंतर्गत मुड़ापार बायपास रोड में आर.सी.सी. नाली एवं कलवर्ट का निर्माण तथा डी.एम.एफ. मद अंतर्गत वार्ड क्र. 29 मुड़ापार दशहरा मैदान के पास मंच निर्माण कार्य कराया जा रहा था।

उपरोक्त कार्य के अनुबंध क्र. 1/1817 दिनांक 21.05.2026 अनुसार कार्यादेश क्र. 3123 दिनांक 21.05.2026 कार्यावधि 03 माह के तहत कार्यादेश जारी किया गया। कार्याेदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 20.08.2026 तक निर्धारित थी, किन्तु आपके द्वारा वर्तमान स्थिति तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। कार्य पूर्णता तिथि से लगभग 01 माह व्यतीत होने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य प्रारंभ कर पूर्ण नहीं किया गया तथा कार्य यथा स्थिति बंद हैं, संदर्भित पत्र क्र. 05 दिनांक 25.09.2026 के तहत आपको अंतिम नोटिस जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया था, परन्तु आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। उक्त कृत्य आपकी कार्य के प्रति अनिच्छा को परिलक्षित करता है, जो कि अनुबंध की कंडिका-2, 3 (i) (ii) (d) का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त वार्ड क्र. 29 अंतर्गत मुड़ापार दशहरा मैदान के पास मंच निर्माण कार्य का छत ढलाई के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता का समुचित पालन नही किये जाने के फलस्वरुप स्लैब का एक भाग गिरने की घटना हुई है, जिसके संबंध में ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है एवं उक्त कार्य में अनुबंध की कंडिका 3 (i) (ii) (h) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

उपरोक्त दोनों कार्यों के अनुबंध की कंडिका-2, 3 (i) (ii) (d) एवं कंडिका 3 (i) (ii) (h) का पालन नहीं होने के फलस्वरूप आपको दोनों ही कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जारी कार्यादेश को निरस्त करते हुए निविदा के दौरान जमा अमानत राशि एवं अंतर राशि को मय ब्याज राशि सहित राजसात की जाती है तथा अगली निविदा में अंतर की क्षतिपूर्ति राशि आपके अन्य बिल या उपलब्ध सुरक्षा/परफारमेंस गारंटी या से वसूली किया जावेगा, साथ ही आपको नगर पालिक निगम कोरबा की आगामी निविदाओं में भाग लिये जाने हेतु 01 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिबंधित किया गया है।