कोरबा 10 मई 2024/ सड़क परिवहन और राजमार्ग, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में लागू की गई तोषण स्कीम 1989 के स्थान पर ‘नवीन टक्कर मार भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022’ लागू की गई है, जिसके तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। गठित समिति अंतर्गत दावा निपटान आयुक्त हेतु जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में शामिल रहेंगे। साथ ही सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य, सदस्य सचिव के रूप में साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी तथा दावा जांच अधिकारी के रूप में अनुविभागीय दण्डाधिकारी शामिल होंगे।
नवीन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति गठित
District level committee constituted under the new Motor Vehicle Accident Victim Compensation Scheme 2022