छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी

Chhattisgarh Eligible and ineligible list released for recruitment to various vacant posts under State Legal Services Authority

अभ्यर्थी विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर सूची का कर सकते हैं अवलोकन

कोरबा 12 जनवरी 2024/ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ स्थापनाओं में अनुवादक के 01, वाहन चालक के 01 एवं भृत्य के 30 रिक्त पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में चयन समिति के द्वारा आवेदनों की संवीक्षा उपरंात पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर वेबसाईट cgslsa.gov.in पर अपलोड की गई है। अनुवादक एवं वाहन चालक के की जारी सूची के संबंध में अपात्र अभ्यर्थी 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक दावा आपत्ति प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं चयन समिति के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। अभ्यर्थी पात्र-अपात्र सूची छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट  cgslsa.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। अपात्र पाये गये अभ्यर्थीगण सूची के अंतिम रिमार्क कॉलम में दर्शित किये गये कारणों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण/मूल दस्तावेज एवं उसकी सत्यापित छायाप्रतियां या आपत्ति के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर के समक्ष 15 जनवरी से 17 जनवरी तक की अवधि मंे कार्यालयीन समय पर स्वतः उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निराकरण करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि में अपात्र अभ्यर्थी द्वारा दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा हेतु अपात्र मानते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
साथ ही अनुवादक एवं वाहन चालक हेतु जारी पात्र सूची के अभ्यर्थियों को आयोजित आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राविधिक तौर पर इस निर्देश के साथ दिया गया है। परंतु अभ्यर्थी के अंतिम चयन के पूर्व विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता के अभाव में उन्हें चयनित नहीं किया जाएगा।
  सदस्य सचिव श्री वारियाल ने बताया कि भृत्य/आदेशिका वाहक के कुल 30 पदों के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों द्वारा अपना फोटो या दस्तोवज अथवा फोटो और दस्तावेज दोनों को स्वअभिप्रमाणित नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त अपात्र होने के अन्य कारण भी हैं। इस हेतु भृत्य पद के सभी पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया गया है कि वे अंतिम चयन के पूर्व रिमार्क कॉलम में दर्शित कारण के त्रुटि/अभाव का निराकरण करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चयनपूर्व त्रुटियों के निराकरण नहीं करने की स्थिति में उन्हें अपात्र मानते हुए उनका अंतिम चयन नहीं किया जाएगा।